अगर आपने अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक
नहीं किया है तो 1 जुलाई के बाद आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है। नोट बंदी के
बाद से सरकार की कोशिश है कि वित्तीय अनियामितायों को रोकने के लिए आधार कार्ड को
पेन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। वित्त विधेयक-2017 के
अनुसार आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के
लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा।
अगर आपने एक जुलाई तक
अपना आधार कार्ड पेन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया तो आपका पेन कार्ड रिजेक्ट या
इनवैलिड किया जा सकता है। इस परिस्थिति में आप वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम
टैक्स फाइल नहीं कर पायेंगे।
आधार कार्ड को पेन कार्ड से
कैसे लिंक करें
How to link Aadhaar Card with PanCard?
अपने आधार कार्ड को पेन
कार्ड से जोड़ने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएँ। और लेफ्ट
साइड में लिखे हुए लिंक आधार ( Link Aadhaar ) पर क्लिक करें।
अब जो पेज आपके सामने
खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम में
अपना डिटेल्स भरें। उसके बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में
आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है, वह लिखें।
इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे
सब्मिट कर दें।



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